[ad_1] सांकेतिक चित्र। – फोटो : सोशल मीडिया खबर खबर निश्चित रूप से शादी के लिए 18 साल की आयु की उम्र की निश्चित तारीखों के लिए नियत होगी I जब तक शासन व्यवस्था और राज्य के लिए आवश्यक नहीं होगा तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। वकील न्यायाधीश विपिन साघी और मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में. यूथ बार …