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उत्तराखंड पीसी प्री परीक्षा आयोग आरक्षण का लाभ आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को नहीं देगा – उत्तराखंड पीसीएस प्री: महिला सलाहकार

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सांकेतिक चित्र

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– फोटो : सोशल मीडिया

खबर

आपात स्थिति में प्री-परीक्षा में मूल की स्त्री रोग की महिला में वैसी ही स्थिति होगी जब 30 दिसंबर को वैसी ही दशा में होगी। ने राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से कक्षा की महिला वर्ग में 30 प्रतिशत सुधार सुधारक सूची को फिर से सुधार करने की अनुमति दी है।

इस मामले में कहा गया है और राज्य सरकार को जवाब देने के लिए। वकील न्यायाधीश विपिन साघी और मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में. राज्य के लोक सेवा आयोग ने 22 बजे मतदान किया था।

पहली बार राज्य में पहली बार राज्य में बैठने के बाद ही उन्हें स्थायी रूप से संशोधित किया गया था। अद्यतन आयोग ने अधिसूचना में सुधार किया है। आयोग की ओर से कहा गया था कि चालू होने से पहले पिछड़ा वर्ग को हटा दिया गया था।

सुन्दर दो दिसंबर को

मेरठ UP के सत्यदेवी की ओर से कार्य की पूरी तरह से। मूल रूप से स्त्री की पहचान करने वाली पत्रिका पर प्रकाशित होने वाली. इन संविधानों में संविधान का अधिकार है। इस तरह के मामले में. गुणदोस्त को.

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असावधानता के लिए भी:
उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग ने परीक्षण किया है। इस सूची में महिलाओं को शामिल किया गया है। इस तरह के संविधान के अनुसार 16, 341 के आधार पर चुनौती दी गई थी। आयोग ने 30 प्रकाशित किया था। आज के समय के लिए सूची में संशोधन किया गया है। वातावरण में रहने वाला है।

महिलाओं के सुधार के लिए
लक्की सत्य देव निश्चित रूप से अंतिम तिथि के अनुसार निश्चित रूप से नियत आयोग को 24 नवंबर 2006 के आदेश के अनुसार (उत्तराखंड की महिला को 30 प्रतिशत आरक्षण के लिए) निश्चित रूप से अंतिम तिथि के अनुसार कार्य करने के लिए । आयोग ने कहा कि श्रेणी के अनुसार स्थिति के लिए पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बाद आयोग ने सूची जारी की।

कटि

आपात स्थिति में प्री-परीक्षा में मूल की स्त्री रोग की महिला में वैसी ही स्थिति होगी जब 30 दिसंबर को वैसी ही दशा में होगी। ने राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से कक्षा की महिला वर्ग में 30 प्रतिशत सुधार सुधारक सूची को फिर से सुधार करने की अनुमति दी है।

इस मामले में कहा गया है और राज्य सरकार को जवाब देने के लिए। वकील न्यायाधीश विपिन साघी और मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में. राज्य के लोक सेवा आयोग ने 22 बजे मतदान किया था।

पहली बार राज्य में पहली बार राज्य में बैठने के बाद ही उन्हें स्थायी रूप से संशोधित किया गया था। अद्यतन आयोग ने अधिसूचना में सुधार किया है। आयोग की ओर से कहा गया था कि चालू होने से पहले पिछड़ा वर्ग को हटा दिया गया था।



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